शेख हसीना को मारने के लिए चरमपंथियों ने प्लांट किए 76 KG के बम
ढाका। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की हत्या के मामले में प्रतिबंधित संगठन हरकतुल जेहाद-ए-इस्लामी बांग्लादेश (हूजी) के खिलाफ फैसला आ चुका है।
संगठन के 10 चरमपंथियों को मौत की सजा दी गई है। साथ ही बाकी 9 को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। आपको बता दें कि साल 2000 में आरोपियों ने गोपालगंज में हसीना के पुश्तैनी गांव के एक मैदान में हसीना की हत्या की साज़िश रची थी।
इसके लिए उन्होंने एक विस्फोटक डिवाइस का इस्तेमाल किया था। उस वक्त हसीना वहां एक जनसभा को संबोधित करने वाली थीं। चरमपंथियों ने हत्या की कोशिश करते हुए 76 किलोग्राम के बम प्लांट किए थे।
घटना की जांच के बाद पता चला कि हूजी का सरगना मुफ्ती हन्नान इस साज़िश का मास्टरमाइंड है। हन्नान को बांग्लादेशी मूल के तत्कालीन ब्रिटिश उच्चायुक्त की हत्या के प्रयास के मामले में इस साल की शुरूआत में फांसी दे दी गई थी।
विशेषाधिकार कानून के मामले में 25 संदिग्धों को आरोपी बनाया गया। इनमें से 9 को 20-20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और 20-20 हज़ार टका का जुर्माना लगाया गया। साथ ही चार लोगों को बरी कर दिया गया।
न्यायाधीश मुमताज बेगम ने कहा, उच्च न्यायालय की अनुमति से इन लोगों को फांसी देकर या फिर गोली मारकर मौत की सजा दी जाएगी। इनमें से सिर्फ 8 लोगों के जेल में रहते हुए उनके खिलाफ सुनवाई की गई।