व्यापार

15 किलों से ज्यादा सामान फ्लाइट में ले जाने पर भुगतना पड़ सकता है खामियाजा

नई दिल्ली।  दिल्ली हाई कोर्ट ने नागर विमानन महानिदेशालय के सर्कुलर पर रोक लगा दी है। इसमें  हवाई यात्रा के दौरान तय सीमा से अधिक मात्रा में बैगेज होने पर प्रति किलोग्राम 100 रुपए फीस वसूले जाने की बात की गई थी।

निजी एयरलाइंस कंपनियां अपने पूर्व नियम के अनुसार तय सीमा से अतिरिक्त बैगेज होने पर प्रति किलोग्राम 220 से 350 रुपए तक वसूलती थीं।

हालांकि, एयरलाइंस कंपनियों को 20 किलो से ज्यादा वजन के बैगेज पर अपनी मर्जी से चार्ज वसूलने की आजादी मिली हुई थी। लेकिन, अब उन्हें 15 किलो से ही 5 किलो तक के ज्यादा वजन तक प्रति किलो 350 रुपए वसूलने का फिर से पहले जैसा ही अधिकार मिल गया।

इसका मतलब यह है कि अब हवाई यात्रियों को 15 से ज्यादा और 20 किलो तक वाले बैगेज पर प्रति किलो 250 रुपए की दर से अतिरिक्त चार्ज देना होगा।

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करीब दो साल पहले एयर इंडिया को छोड़कर सभी भारतीय विमानन कंपनियों ने घरेलू उड़ान में इकॉनमी क्लास से यात्रा करनेवालों के लिए फ्री चेक-इन बैगेज की सीमा 20 किलो से घटाकर 15 किलो कर दी थी। तब कंपनियां 20 किलो के अंदर वाले बैगेज पर 15 किलो के अतिरिक्त वजन पर प्रति किलो 220 से 350 रुपये की दर से चार्ज वसूलने लगीं।

यात्रियों की शिकायत के बाद 10 जून, 2016 को एयरलाइंस कंपनियों को 20 किलो तक वाले बैगेज पर 15 किलो से अतिरिक्त वजन पर प्रति किलो 100 रुपए से ज्यादा नहीं वसूलने का निर्देश जारी कर दिया।

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