सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों की मौत पर एसआईटी जांच की मांग ठुकराई
नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 60 से अधिक बच्चों की मौत की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच करवाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए कहा, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों द्वारा त्रासदी के बाद अस्पताल का दौरा करने वाली खबरों का संदर्भ भी दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों द्वारा हालात की निगरानी किए जाने और शिकायतों को सुनने का संदर्भ देते हुए कहा कि इन सबके बावजूद अगर कोई समस्या अनसुलझी रह जाती है तो याचिकाकर्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
बाबा राघवदास अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सिजन की आपूर्ति बाधित होने के चलते बीते दिनों 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई।