ट्रेन में एसी खराब होने से यात्री बिलबिलाया, रेलवे देगा 12 हजार का मुआवजा
बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन में एसी खराब होने से हुई परेशानी के लिए रेलवे को 58 वर्षीय यात्री को 12 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
साउथ वेस्टर्न रेलवे को 10 हजार का मुआवजा और 2 हजार रुपये टिकट के रिफंड के तौर पर यात्री को देने का आदेश दिया है। यात्री का आरोप है कि इस दौरान ट्रेन में एसी के काम नहीं करने की वजह से उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था।
9 मार्च 2009 को मैसूर निवासी डॉ. शेखर एस टीपू सुपरफास्ट एक्सप्रेस से बेंगलुरु से मैसूर जा रहे थे। तीन घंटे की यात्रा में एसी में खराबी की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।
शिकायत दर्ज कराने के बाद रेलवे ने मेकैनिक एसी ठीक करने के लिए भेजा था, लेकिन वह एसी ठीक करने में सफल नहीं हो सका। इसी वजह से शेखर को पूरी यात्रा बिना एसी के ही करनी पड़ी थी।
रेलवे का मामले पर कहना था कि इस ट्रेन में शुरुआत में एसी ठीक काम कर रहा था, लेकिन बेंगलुरु पहुंचने के बाद इसमें कुछ खराबी आ गई थी। इतने कम समय में इसे ठीक करना संभव नहीं था।
कन्ज्यूमर फोरम ने यात्री की उम्र और उसे हुई परेशानी के देखते हुए यह फैसला सुनाया है। इससे पहले शेखर इस मामले को लेकर जिला उपभोक्ता अदालत भी गए थे। रेलवे को यह धनराशि 4 सप्ताह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।