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सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन   

 

नई दिल्ली। मंत्रिमंडल ने आज वेतन नियमों को मंजूरी दे दी है, जिससे अब सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अधिकार बन जाएगा। इन नियमों से सभी उद्योगों और कामगारों के लिए एक जैसा न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही वेतन नियमों को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाला अंतर-मंत्रालय समूह पहले ही मंजूरी दे चुका है।

वेतन विधेयक के ये नियम केंद्र को सभी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार देते हैं, जिनका सभी राज्यों को पालन करना होगा। हालांकि राज्य केंद्र द्वारा तय वेतन से अधिक न्यूनतम वेतन भी मुहैया कराने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है।

साथ ही इन नियमों को संसद की मंजूरी के बाद 18,000 रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कामगार भी न्यूनतम वेतन के हकदार होंगे। इन नियमों में वेतन कानून के दायरे में वे कर्मचारी नहीं आते हैं, जिन्हें हर महीने 18,000 रुपये से ज्यादा वेतन मिलता है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन सभी वर्ग के कर्मचारियों पर लागू होगा, जो इस समय कानून में केवल अनुसूचित उद्योगों और प्रतिष्ठानों पर ही लागू होता है।

श्रम मंत्रालय ने इन वेतन नियमों के तहत चार संबंधित कानूनों के एकीकरण के जरिये वेतन की परिभाषा को सरल बनाने की योजना बनाई है। ये कानून न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन का भुगतान अधिनियम 1936, बोनस का भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 हैं।

बता दें कि इस समय एक क्षेत्र में चुकाए जाने वाला वेतन दूसरे क्षेत्र से 10 से 30 फीसदी तक कम या ज्यादा हो सकता है। इस समय किसी कार्मिक का वेतन किराये, खाने-पीने और परिवहन की लागत के अलावा उस क्षेत्र के विकास, आर्थिक समृद्धता और जीवन स्तर से तय होता है।

 

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