अब नहीं करना पड़ेगा पीएफ के लिए इंतजार, इधर रिटायरमेंट उधर पीएफ-पेंशन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत दी है। अब रिटायरमेंट के दिन ही पीएफ और पेंशन का पैसा मिल जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में दी।
ईपीएफओ द्वारा अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किया गया है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के सदस्यों को सेवानिवृति के दिन को ही भविष्य निधि और पेंशन का भुगतान करें।
मिनिस्टर ने बताया कि जहां तक ग्रेच्युटी के सेटलमेंट की बात है तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के मुताबिक, एंप्लॉयर किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान उसका पेमेंट नियत होने के 30 दिनों के भीतर करेगा। देश में इस समय करीब 48.85 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयीज और 55.51 लाख पेंशनर्स हैं।
सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि जल्द से जल्द कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और पेंशन का निपटारा हो सके और रिटायर हो रहा शख्स उन पैसों का इस्तेमाल करके कोई काम कर सके। अक्सर यह देखा गया है कि लोग रिटायरमेंट के वक्त मिले पैसों से घर बनवा लेते हैं या फिर कई बार कहीं पर जमीन आदि खरीद लेते हैं। मोदी सरकार के इस अहम कदम से ईपीएफओ के सभी अंशधारकों को फायदा होगा।