उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से मांगा गायत्री प्रजापति पर जवाब
लखनऊ । उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सामूहिक दुष्कर्म और नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।
उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि गायत्री प्रजापति के मामले में उनके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के साथ ही पॉक्सो लागू होता है या नहीं, इसका जवाब दे। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से इस सवाल पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को लखनऊ पीठ में की जाएगी।
सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो के मामले में गायत्री को जिला न्यायाधीश ने जमानत दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में याचिका दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने गायत्री की जमानत याचिका रद्द कर दी थी।