ऊंची जीएसटी दर से उपभोक्ता होंगे प्रभावित
नई दिल्ली | वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत दूरसंचार उद्योग पर 18 फीसदी कर लगाने की सिफारिश की गई है। दूरसंचार टॉवर एवं अवसंरचना प्रदाता संघ (टीएआईपीए) का कहना है कि इसका असर इस उद्योग के साथ ही उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। संघ ने एक बयान में कहा, “हाल ही में दूरसंचार सेवाओं पर 18 फीसदी की जीएसटी दर की घोषणा की गई है। इसका असर निश्चित रूप से उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।”
इसमें आगे कहा गया है, “टॉवर अवसंरचना कारोबार में इनपुट टैक्स की उपलब्धता नहीं होने से इसका सेवाओं की कीमत पर गहरा असर होगा। अवसंरचना प्रदाता-1, दूरसंचार सेवा प्रदाता से जो भुगतान लेगी, उसका बोझ कंपनियां अपने ग्राहकों पर ही डालेंगी।”
टीएआईपीए के महानिदेशक तिलक राज दुअ ने कहा कि सरकार का जीएसटी लागू करने को लेकर मुख्य लक्ष्य दोहरे कराधान को रोकना है।
उन्होंने कहा, “करों की ऊंची दर और इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुलब्धता प्रधानमंत्री के ‘वन नेशन, वन मार्केट, वन लॉ’ दृष्टिकोण को विफल कर देगा। सरकार के साथ हुई कई दौर की चर्चा के दौरान हमने इस तरह की गैर समावेशी और उच्च कर दरों का दूरसंचार उद्योग की माली हालत पर बुरा असर पड़ने की बात रखी है।”