राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट में कर्णन की सजा पर रोक की गुहार

नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय में गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन को अदालत की अवमानना के मामले में दी गई छह महीने की सजा पर रोक के लिए गुहार लगाई गई।

कर्णन के वकील मैथ्यू नादुम्पारा ने गुरुवार को संविधान पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया, जिसके बाद पीठ की अध्यक्षता कर रहे प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. केहर ने कहा कि वे याचिका पर विचार करेंगे।

केहर ने कर्णन के अधिवक्ता से पूछा कि न्यायमूर्ति कर्णन कहां है, जिस पर उन्होंने कहा कि वह चेन्नई में ही हैं। याचिका ऐसे समय में आई है, जब कर्णन कहां हैं, इसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे।

बताया जाता है कि वह बुधवार को चेन्नई का सरकारी गेस्ट हाउस छोड़कर आंध्र प्रदेश में श्रीकालाहस्ती कस्बे में स्थित शिव मंदिर के लिए रवाना हुए थे।

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