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न्यायमूर्ति कर्णन को 6 महीने कैद की सजा, बयान छापने पर रोक
नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन को अवमानना का दोषी करार देते हुए उन्हें छह महीने कैद की सजा सुनाई। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के प्रधान न्यायाधीश और शीर्ष न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ कर्णन की टिप्पणियों को लेकर उन्हें अवमानना का दोषी मानते हुए इलेक्ट्रॉनिक और पिंट्र मीडिया पर उनके बयान पेश करने पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति कर्णन ने कई पत्र लिखकर शीर्ष न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति कर्णन की मानसिक जांच का आदेश दिया था, जिसे कराने से उन्होंने इनकार कर दिया था।