बाबरी मामले में आडवाणी, जोशी, भारती पर चलेगा आपराधिक मुकदमा
नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत अन्य के खिलाफ अपराधिक साजिश का मामला चलाया जाएगा। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन की सदस्यता वाली पीठ ने अपराधिक साजिश के मामले को बहाल करते हुए, साथ ही मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया।
न्यायमूर्ति नरीमन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कल्याण सिंह पर राजस्थान के राज्यपाल होने के नाते अभी मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन इस पद से मुक्त होते ही उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत ने साथ ही कहा कि लखनऊ की अदालत आडवाणी व अन्य के खिलाफ अतिरिक्त आरोप तय करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई नए सिरे से नहीं होगी और मामले की सुनवाई पूरी होने तक न्यायाधीश का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने मामले की सुनवाई दो साल के भीतर पूरी करने का आदेश देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर होगी और सामान्य स्थिति में सुनवाई टाली नहीं जाएगी।