जाधव मामले पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाने की उठी मांग
नई दिल्ली | पाकिस्तान में मृत्युदंड का सामना कर रहे कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें जाधव की सुरक्षित रिहाई के लिए सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) जाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जाधव को गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बगैर गलत तरीके से मौत की सजा सुना दी।
सामाजिक कार्यकर्ता राहुल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि पाकिस्तान ने अब तक जाधव के खिलाफ अदालत में पेश आरोप-पत्र सार्वजनिक नहीं किया है और न ही उनके खिलाफ मौत की सजा वाले फैसले की प्रति ही सार्वजनिक की गई है।
पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने 10 अप्रैल को जासूसी और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित सात मामलों में आरोपी जाधव को मौत की सजा सुनाई। इस बीच इस्लामाबाद ने जाधव से संपर्क करने के भारतीय उच्चायोग के 13 अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया।
याचिका में कहा गया है कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पाकिस्तान सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का मामला जरूर उठाना चाहिए।