राष्ट्रीय
गैर बीएस-4 अनुपालन वाले वाहनों की बिक्री, पंजीकरण पर रोक
नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़े फैसले में कहा कि एक अप्रैल के बाद देश में बीएस-4 उत्सर्जन का अनुपालन न करने वाले किसी भी वाहन को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीएस-4 गैर अनुपालन वाहनों की बिक्री पर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहा कि सभी वाहन-पंजीकरण प्राधिकरण एक अप्रैल के बाद बीएस-4 गैर अनुपालन वाले वाहनों के पंजीकरण नहीं करेंगे।
हालांकि अदालत ने कहा कि अगर यह सबूत मिल जाता है कि वाहन को एक अप्रैल से पहले खरीदा गया था, तो उसका पंजीकरण किया जा सकेगा।