आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला की सजा बरकरार, चार साल की जेल
नई दिल्ली | तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम से राजनीतिक जंग लड़ रही ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव वी.के.शशिकला को उस वक्त करारा झटका लगा, जब सर्वोच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें मिली सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष तथा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए शशिकला तथा तीन अन्य लोगों के खिलाफ निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
सर्वोच्च न्यायालय ने शशिकला तथा अन्य को तत्काल निचली अदालत के समक्ष समर्पण करने का निर्देश दिया है और उन्हें सजा की बाकी अवधि जेल में गुजारने का आदेश दिया है। फैसला देते वक्त न्यायमूर्ति रॉय ने समाज में जड़ जमाते भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता जताई है।