फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बिना पहचान पत्र के नहीं करा सकते बुक
उत्तराखंड। उद्योगपति समीर थापर घटना के बाद सतर्क हो गया है। वन महकमे के शिवालिक वृत्त ने रेस्ट हाउस में ठहरने का मानक कड़े कर दिए हैं। रेस्ट हाउस बुकिंग के लिए अब पहचान पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य करा दिया है। साथ ही बुक कर्ता के साथ प्राथमिक दस्तावेज के साथ कुछ औपचारिकताए भी पूरी करने के लिए निर्देश दिया है।
अब रेस्ट हाउस बुक करने पहले आईडी दिखाने के साथ ही कौन-कौन उसमें ठहरेंगे उनका ब्योरा भी दर्ज होगा। आगंतुक किन-किन वाहनों से आएंगे, उनके नंबर देने भी पहले जरूरी हैं। बुकिंग के दिन जब आगंतुक आएंगे तो सभी को चेक पोस्ट पर अपने मूल पहचान पत्र दिखाने होंगे ।
प्रमुख वन संरक्षक राजेंद्र महाजन ने रा’यस्तर के वन रेस्ट हाउस के लिए गाइड लाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पीसीसीएफ (वन्यवीज) डीबीएस खाती की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। यह कमेटी अगले माह तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। रेस्ट हाउस की तरफ से जारी निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए सभी कर्मचारियों को कड़ा निर्देश दिया है।