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अन्य खेलों में भी क्यों न लागू हों लोढ़ा समिति की सिफारिशें : न्यायालय
नई दिल्ली | सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को केन्द्र सरकार से पूछा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में प्रशासिक सुधार के लिए लोढ़ा समिति की सिफारिशों को अन्य खेल संस्थाओं में भी क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए ? अदालत ने इस मुद्दे पर अर्जुन पुरस्कार हासिल करने वाले खिलाड़ियों द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है। इस याचिका में पूर्व हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार का नाम भी शामिल है।
न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन.वी. रामाना और न्यायमूर्ति डी.वाय. चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने याचिक पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया मांगी है।
इस याचिका पर नोटिस देते हुए खंडपीठ ने इसे बीसीसीआई का मुद्दा भी बताया है।