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दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की अनुमति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल ‘परीक्षण के आधार पर’ दी गई है और इसके दौरान तय दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। पर्यावरण की निगरानी के अधीन ही यह अनुमति प्रभावी रहेगी।

पीटीआई के अनुसार, दिल्ली पुलिस समेत कई एजेंसियों की गश्ती टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि केवल नीरी और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे ही निर्धारित दिनों और समय पर फोड़े जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि अस्थायी बिक्री लाइसेंस आवेदनों पर दो दिनों के भीतर कार्रवाई की जाए, ताकि विक्रेताओं को समय पर तैयारी का अवसर मिल सके। दिवाली के बाद, खुदरा विक्रेताओं को बिना बिके स्टॉक को वापस करने या सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 140 पीईएसओ प्रमाणित खुदरा विक्रेताओं को दिवाली के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठकें कर न्यायालय के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सिरसा ने कहा कि केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखों की ही अनुमति होगी और निर्माताओं को इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। जिन पटाखों में क्यूआर कोड नहीं होगा, उन्हें ज़ब्त कर दिया जाएगा और उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल 18 से 20 अक्टूबर तक होगी। पटाखे फोड़ने की अनुमति 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही होगी। केवल नीरी द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखों को खरीदने, बेचने और इस्तेमाल करने की अनुमति है। केवल नवीनीकृत या अस्थायी रूप से मान्य लाइसेंस वाले व्यापारियों को पटाखे बेचने की अनुमति होगी।

प्रतिबंधित पटाखों में पारंपरिक या उच्च उत्सर्जन वाले पटाखे, बेरियम और सीरीज़ वाले पटाखे या ‘लड़ी’ पटाखे शामिल हैं। अनुमत समय के बाद पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। गैर-प्रमाणित पटाखे बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर के बाहर से खरीदे गए पटाखों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदे गए पटाखों और बिना लाइसेंस सड़क किनारे बेचे जाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।

दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों की संयुक्त टीमें दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। पीईएसओ को बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण और नमूना परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। आवासीय और बाज़ार क्षेत्रों में गतिविधियों पर निगरानी के लिए अतिरिक्त बीट स्टाफ और प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे। उल्लंघन की स्थिति में पटाखों के अवैध स्टॉक को ज़ब्त किया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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