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जल्लीकट्टू अध्यादेश को अंतिम मंजूरी, आयोजन का रास्ता साफ

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चेन्नई | केंद्र सरकार द्वारा जल्लीकट्टू के आयोजन को लेकर तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को मंजूरी देने के एक दिन बाद प्रदेश सरकार ने भी शनिवार को अध्यादेश को मंजूरी दे दी। और इसके साथ ही राज्य में जल्लीकट्टू के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। अध्यादेश पर राज्य के राज्यपाल विद्यासागर राव ने हस्ताक्षर किए। अध्यादेश के माध्यम से पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
जल्लीकट्टू के आयोजन की मांग को लेकर हजारों छात्र व युवा चेन्नई के मरीना समुद्र तट तथा राज्य के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम ने कहा कि जल्लीकट्टू के आयोजन की राह में आने वाली सभी बाधाओं को अध्यादेश के माध्यम से दूर कर लिया गया है।
पन्नीरसेल्वम ने एक बयान में कहा, “जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 19 जनवरी की बैठक के बाद तमिलनाडु सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत भारत के राष्ट्रपति से आवश्यक निर्देश मिलने के बाद जारी किया गया।”
उन्होंने कहा कि सरकार ने अध्यादेश को शनिवार को मंजूरी दे दी और पूरे राज्य में एहतियात के साथ जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाएगा। पन्नीरसेल्वम ने कहा कि इस अधिनियम को 23 जनवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पारित कर दिया जाएगा।
उन्होंने एक दिन के अंदर अध्यादेश को मंजूरी दिलाने में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया।

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