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संभल सांसद बर्क को 1.91 करोड़ बिजली बिल मामले में बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

संभलः यूपी के संभल में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर पर बकाया 1.91 करोड़ के बिजली बिल पर रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगा दी है। कोर्ट ने सांसद को आदेश दिया है कि 2 सप्ताह के भीतर 6 लाख रुपये अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल के यहां पर जमा कराएं। वहीं बिजली विभाग को आदेश दिया है कि पैसा जमा होते ही सासंद जियाउर्रहमान बर्क का बिजली कनेक्शन जोड़े।

यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह व न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ द्वारा सपा सासंद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से दायर याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने पावर कॉरपोरेशन के अधिवक्ता को भी तीन सप्ताह का वक्त देते हुए कहा कि सभी आवश्यक जानकारी हासिल करें। वहीं अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।

सपा सासंद जियाउर्रहमान बर्क के अधिवक्ता विधान चंद्र राय का कहना था कि याची से चार हजार 138 दिन पुराना असेसमेंट किया गया है। जबकि विभाग को 12 वर्ष पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है। केवल 335 दिन तक का ही असेसमेंट करने का अधिकार है। एक्जीक्यूटिव इंजिनियर ने ऐसे आदेश पारित कर कानूनी त्रुटि की है।

बता दें कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का घर बिजली कनेक्शन 19 दिसंबर 2024 को काट दिया गया था। उस दिन सुबह साढ़े सात बजे बिजली विभाग के एसडीओ संतोष त्रिपाठी दीपा सराय सासंद के घर पहुंचे। यहां बिजली उपकरणों की जांच पड़ताल की थी। जिसके बाद अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार गुप्ता का कहना था कि सासंद जियाउर्रहमान बर्क के घर पर दो-दो किलोवॉट के दो कनेक्शन थे। एक सासंद जियाउर्रहमान बर्क के नाम तो दूसरा उनके दादा के नाम से था। दो दिन पूर्व हमने स्मार्ट मीटर लगाया था।

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