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जाति, धर्म पर शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करेगा निर्वाचन आयोग
नई दिल्ली | निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करेगा जिसमें जाति, धर्म, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट मांगने को अवैध करार दिया गया है। शीर्ष अदालत के गत 2 जनवरी के आदेश के संबंध में सवाल पूछे जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा, “चुनाव आयोग शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने को प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।”
सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर के नेतृत्व में संविधानिक पीठ ने आदेश दिया था कि धर्म, नस्ल, जाति या एक उम्मीदवार या उसके प्रतिद्वंद्वी या मतदाताओं की भी भाषा के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी है और चुनाव प्रक्रिया को खतरे में डाल सकता है।
सभी राजनीतिक पार्टियों ने शीर्ष अदालत के फैसले को ऐतिहासिक एवं साहसी बताया है।