विधानसभा चुनावों में तय हुई उम्मीदवारों की खर्च सीमा
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने देश के पांचों राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में प्रति उम्मीदवार खर्च सीमा तय कर दी। इन पांचों राज्यों में प्रति उम्मीदवार खर्च की जाने वाली सीमा 20 लाख रुपये से 28 लाख रुपये के बीच तय की गई है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) नसीम जैदी ने खर्च सीमा का ऐलान करते हुए कहा, गोवा और मणिपुर में चुनाव पर प्रति उम्मीदवार 20 लाख रुपये खर्च किए जा सकते हैं।
वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह राशि 28 लाख रुपये होगी।
साथ ही निर्वाचन आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों को उन्हें सुविधाएं और सरकारी आवास उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से जारी ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाणपत्र बिजली, पानी, टेलीफोन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से जारी किया जाएगा। इन उम्मीदवारों को साथ ही पिछले 10 सालों के दौरान के सरकारी आवासों के किराये के प्रमाण-पत्र भी देने होंगे।
रक्षाकर्मी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के जरिये कर पाएंगे मतदान
निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि अपने घरों से दूर तैनात जवान विधानसभा चुनावों में एकतरफा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के जरिये मतदान कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान करने के दौरान संवाददाता सम्मेलन में कहा, जैदी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2016 में पुडुच्चेरी में पहली बार इसका सफल प्रयोग किया।