आंध्र, तेलंगाना में मुर्गो की लड़ाई नहीं : उच्च न्यायालय
हैदराबाद | हैदराबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुर्गो की लड़ाई पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों को यह सुनिश्चित करने को निर्देश दिया कि संक्रांति उत्सव के दौरान मुर्गो की लड़ाई का आयोजन नहीं हो। अदालत ने मुर्गो की लड़ाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, न कि केवल जनवरी महीने में होने वाले संक्रांति उत्सव के लिए इसे प्रतिबंधित किया गया है।
दोनों तेलेगू राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ‘ह्यूमेन सोसायटी इंटरनेशनल/इंडिया’, ‘पीपुल फॉर एनिमल’ और अन्य संगठनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकार्ताओं ने अदालत के संज्ञान में लाया कि इस प्रथा पर रोक और पूर्व में दिए अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए हर साल संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को मुर्गो की लड़ाई का आयोजन होता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य ह्यूमेन सोसायटी इंटरनेशनल (एचएसआई)/भारत के प्रबंध निदेशक एन.जी. जयसिम्हा ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है।
एचएसआई/भारत के सरकारी मामलों की संपर्क अधिकारी और इस मामले की याचिकाकर्ता गौरी मौलेखी ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार अदालत के आदेश को कड़ाई से लागू करेगी और मुर्गो की लड़ाई आयोजित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।