नदी जल विवाद पर ओडिशा पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को कहा कि महानदी पर छत्तीसगढ़ सरकार के ‘एकपक्षीय’ निर्माण के खिलाफ राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय से एक आदेश जारी करने की मांग की है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दो दिसंबर को मुकदमा दायर किया गया। पटनायक ने ओडिशा विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि जारी परियोजना के निर्माण तथा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाओं के खिलाफ आदेश पारित करने की मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि एकपक्षीय योजना, परियोजनाओं व बैराजों के निर्माण में छत्तीसगढ़ सरकार की ‘अवैध कार्रवाई’ से ओडिशा और इसके निवासियों को सामाजिक-आर्थिक नुकसान होने के साथ ही पारिस्थितिकी को भी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ओडिशा के लोगों के हितों के संरक्षण के लिए हर संभव कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच जल विवाद के समाधान को लेकर इंटर स्टेट ट्रिब्यूनल के गठन के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष 22 नवंबर को 1956 के इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा तीन के तहत एक शिकायत दर्ज कराई है।