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बीसीसीआई को कोर्ट का बड़ा झटका

2016_10largeimg18_oct_2016_153759308लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन खारिज की

लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की रिव्यू पिटिशन को मंगलवार को खारिज कर दिया। यह बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ा झटका है।

बीसीसीआई ने लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को लागू करने संबंधी फैसले के रिव्यू पिटिशन का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर और एस ए बोबडे की पीठ ने बीसीसीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद साफ कर दिया कि वह अपने 18 जुलाई के आदेश की समीक्षा नहीं करेगी। कोर्ट ने लोढा समिति की ज्यादातर सिफारिशों को सही ठहराते हुए बीसीसीआई को उसपर अमल का आदेश दिया था।

लोढा समिति ने एक राज्य एक वोट, बीसीसीआई अधिकारियों के पद पर उम्र और कार्यकाल की समयसीमा, मंत्रियों के बोर्ड से दूर रहने जैसी कई अहम और सख्त सिफारिशें दी हैं जिसे बोर्ड ने लागू करने में असमर्थता जताई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करने के लिए कहा था जिसके बाद बोर्ड ने रिव्यू पिटिशन दायर की थी।

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने लोढा समिति की सिफारिशों पर अमल से संबंधित एक अन्य मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और बीसीसीआई और उसकी राज्य इकाइयों को एक नई समयसीमा तक सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा था।

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