अब अपनी मर्जी से निकाल सकेंगे पीएफ जरूरी नहीं एंप्लॉयर की मंजूरी
ऐसे एंप्लॉयीज जो पीएफ की राशि निकाल चुके हैं, उन्हें पता होगा कि यह प्रक्रिया कितनी कठिन है। इसका बड़ा कारण यह होता है कि इसके लिए आपको एंप्लॉयर से ट्रांसफर या निकासी के लिए फॉर्म पर मंजूरी लेनी होती है। यह प्रक्रिया खासी लंबी होती है और एंप्लॉयी फ्रेंडली नहीं होती। लेकिन, अब हालात बदल सकते हैं, इसकी वजह यह है कि एंप्लॉयीज प्रोविडेट फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) ने उन लोगों के लिए नया फॉर्म जारी किया है, जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। इस फॉर्म पर आपको एंप्लॉयर से प्रमाण या मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
आपको अब ‘यूएएन बेस्ड फॉर्म 19’ का इस्तेमाल करना होगा, इस पर आपको एंप्लॉयर से हस्ताक्षर करवाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा उन सभी लोगों को उपलब्ध होगी, जिनका यूएएन नंबर ऐक्टिव है और केवाईसी डिटेल्स पूरी हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड नंबर जुड़ा है।
फिलहाल यह फॉर्म ऑफलाइन जमा किया जा सकता है, लेकिन ईपीएफओ अब इस सुविधा को जल्द ही ऑनलाइन देने वाला है। इसलिए जब कभी आपको पीएफ की राशि निकालना हो तो भविष्य में इन बातों का ध्यान जरूर रखें। लेकिन, पीएफ की राशि निकालने से पहले आपको उसके असर के बारे में भी विचार करना चाहिए।
एंप्लॉयी कब निकाल सकता है पीएफ
ईपीएफ ऐक्ट के तहत कोई एंप्लॉयी पीएफ के फाइनल सेटलमेंट के लिए थी अप्लाइ कर सकता है, जब उसकी उम्र 55 साल हो और वह नौकरी से रिटायर हो गया हो। एंप्लॉयी ब्याज समेत पूरी राशि की निकासी के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा ईपीएफओ की ओर से एक विंडो शुरू की गई है, जिसके तहत रिटायरमेंट के करीब पहुंचे एंप्लॉयी पीएफ के एक हिस्से की निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 54 साल से अधिक उम्र का कोई भी एंप्लॉयी ब्याज समेत 90 पर्सेंट की रकम की निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई एंप्लॉयी 60 दिन से अधिक वक्त तक बेरोजगार रहता है तो वह पीएफ की पूरी राशि निकालने का हकदार है।
5 साल से पहले निकासी पर लगता है टैक्स
नौकरी में लगातार 5 साल पूरे करने से पहले पीएफ की निकासी पर टैक्स लागू होता है। एंप्लॉयर का हिस्सा और उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है। हालांकि टैक्स के इस हिस्से को सेक्शन 80सीसी के तहत क्लेम किया जा सकता है।