नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास व विशाल यादव को 25 साल की सजा
नीतीश कटारा हत्याकांड में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए विकास यादव एवं विशाल यादव के लिए 25 साल की सजा का एलान किया। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाइकोर्ट द्वारा पूर्व घोषित 30 साल की सजा में संशोधन कर 25 साल की सजा आज सुनायीण् साथ ही अदालत ने सुखदेव पहलवान को 20 साल कारावास की सजा सुनायी।
सुप्रीम कोर्ट में नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में विकास यादव, उसके चचेरे भाई विशाल व उनके सहयोगी सुखदेव पहलवान की सजा की अवधि का आज संशोधित एलान किया कटारा की वर्ष 2002 में हत्या कर दी गयी थी इन तीनों को सनसनीखेज मामले में दोषी ठहराया गया था। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी नागप्पन की पीठ ने विकास और विशाल द्वारा दिल्ली हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गयी अपीलों पर यह फैसला सुनाया।
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा किसी छूट के बिना 25 साल तक के लिए बढा दी थी और सबूत नष्ट करने के लिए पांच साल की अतिरिक्त सजा दी थी। हाई कोर्ट ने कटारा की हत्या को झूठी शान के लिए हत्या करार दिया था विकास और विशाल के सहयोगी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान की उम्रकैद की सजा भी किसी छूट के बिना 25 साल तक के लिए बढा दी गई थीण् अदालत ने उनके द्वारा किए गए अपराध को ष्ष्दुर्लभ में भी दुर्लभतम श्रेणीश् का करार दिया थाए लेकिन यह कहते हुए फांसी की सजा नहीं सुनाई थी कि उनके सुधार और पुनर्वास की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त 2015 को विकास विशाल और सुखदेव की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था तथा कहा था कि इस देश में ष्ष्केवल अपराधी ही न्याय के लिए चिल्ला रहे हैंण्श् शीर्ष अदालत ने दोषसिद्धि को कायम रखते हुए कहा था कि वह हाई कोर्ट द्वारा बढाई गई तीनों दोषियों की सजा की अवधि के संबंध में सीमित पहलू पर याचिकाओं पर अलग-अलग विचार करेगीण् इसने सजा की अवधि की गुंजाइश पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था और छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था
पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कटारा की हत्या ष्ष्झूठी शानश् के नाम पर की गई हत्या है जो चरम प्रतिशोध की भावना से बहुत ही योजनाबद्ध और नियोजित तरीके से की गई कटारा के विकास की बहन से प्रेम संबंध थेण् अदालत ने विकास और विशाल पर लगाए गए जुर्माने की राशि भी बढा दी थी और उन्हें छह सप्ताह में 54.54 लाख रुपये निचली अदालत में जमा करने का निर्देश दिया थाण्
कटारा के अपहरण और हत्या के मामले में निचली अदालत ने मई 2008 में विकास ;39द्ध और विशाल ;37द्ध को उम्रकैद की सजा सुनाई थीण् बिजनेस एक्जीक्यूटिव कटारा एक रेलवे अधिकारी का पुत्र थाण् वर्ष 2002 में 16.17 फरवरी की रात उसकी हत्या कर दी गई थीण् विकास और विशाल उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव की पुत्री भारती से कटारा के प्रेम संबंधों के खिलाफ थेण् सुप्रीम कोर्ट ने दो अप्रैल 2014 को निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा थाण् अदालत ने कहा था कि विकासए विशाल और सुखदेव ने कटारा की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि भारती और कटारा अलग.अलग जातियों से थे और इस वजह से दोषी उनके प्रेम संबंध के खिलाफ थेण्