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22 साल पुराने हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम हाईकोर्ट से बरी, जेल से नहीं होगी रिहाई

नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने हत्या के मामले में बरी कर दिया है। हालांकि इस हत्याकांड में बरी होने के बाद भी राम रहीम जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य कई मामलों में राम रहीम को जेल की सजा सुनाई गई है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है। दरअसल राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। सीबीआई कोर्ट ने रेप केस और दो हत्याओं के मामले में 2019 में राम रहीम सहित अन्य लोगों को दोषी करार दिया था। बाद में कोर्ट ने 18 अक्तूबर 2021 को राम रहीम और अन्य को रंजीत सिंह की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

बता दें कि पूरा मामला 10 जुलाई 2002 का है। उस समय डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में काफी जांच चली। हालांकि पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होने पर रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। ये याचिका 2003 में दायर की गई थी। याचिका दायर किए जाने के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और फिर सीबीआई ने अक्टूबर 2021 में राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था।

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