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पूर्व ‘आप’ विधायक की दिल्ली हाईकोर्ट से मांग- केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए

नई दिल्ली। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के अनुरोध के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष होनी है।

अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता संदीप कुमार ने तर्क दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के कारण हुई है। केजरीवाल अब संविधान के तहत मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में “अक्षम” हैं।

संदीप कुमार ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल को जेल और उनकी “अनुपलब्धता” संवैधानिक ढांचे के लिए एक चुनौती है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री संविधान के आदेश के अनुसार जेल से प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 239AA(4) पर प्रकाश डाला गया है, जो विधान सभा के अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों में उपराज्यपाल की सहायता और सलाह देने में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की भूमिका को रेखांकित करता है।

कुमार की दायर याचिका में संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत मुख्यमंत्री का पद संभालने के उनके अधिकार और योग्यता पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल के खिलाफ अधिकार वारंट की रिट जारी करने का अनुरोध किया गया है और उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जांच करने के बाद बिना पूर्वव्यापी प्रभाव के पद से हटाने की मांग की गई है।

 

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