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मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का नहीं होगा सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मस्जिद का निरीक्षण या सर्वे करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हिन्दू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इसके साथ ही कोर्ट ने कई और निर्देश भी जारी किए हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को अपने आदेश में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को अन्य याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखने को कहा है।

कोर्ट ने मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने को लेकर विवाद से जुड़े मामलों की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी। भगवान श्री कृष्ण लल्ला विराजमान का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील रीना एन सिंह ने बताया कि आज अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले के सर्वेक्षण आदेश के बारे में सुनवाई की, जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा चुनौती दी गई थी। इंतेजामिया कमेटी ने आदेश को चुनौती दी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने केवल सर्वेक्षण आदेश पर रोक लगाई है। लेकिन कोर्ट ने मुकदमे पर रोक नहीं लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा जारी रहेगा, सुनवाई की अगली तारीख 23 जनवरी को है।

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