Main Slideराष्ट्रीय

‘INDIA’ गठबंधन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, नाम के इस्तेमाल को रोकने की मांग

नई दिल्ली। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इस याचिका में विपक्षी दलों को गठबंधन के संक्षिप्त नाम I.N.D.I.A का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई है। कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज ने वकील वैभव सिंह के जरिए ये याचिका दायर की है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ आज इस पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने चुनाव आयोग को इसको लेकर शिकायत भेजी थी। आयोग की तरफ से जवाब ना मिलने पर उसने कोर्ट का रुख किया। याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम INDIA पर रखा है। याचिका में आगे कहा गया कि राहुल गांधी के इस बयान कि ‘आगामी चुनाव एनडीए और INDIA के बीच लड़ा जाएगा’, ने जनता के मन में भ्रम पैदा कर दिया है।

याचिका में ये भी कहा गया कि विपक्षी पार्टियों ने 2024 लोकसभा चुनाव में अनुचित फायदा लेने के लिए गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा है। ऐसा करने से उकसावा हो सकता है। राजनीतिक दलों के बीच नफरत पैदा हो सकती है। इससे राजनीतिक हिंसा होने की भी प्रबल संभावना है। याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि INDIA राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है। इसका उपयोग किसी भी व्यावसायिक और राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दलों का यह स्वार्थी काम आगामी लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इससे हिंसा भड़क सकती है और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close