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यूपी : डॉक्टरी करते हुए अगर किया ये काम, तो लगेगा एक करोड़ का जुर्माना

उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्रदेश में पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवाएं देने का निर्देश दिया है।

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स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगर कोई बीच में नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसे एक करोड़ रुपये की धनराशि जुर्माने के तौर पर यूपी सरकार को भुगतान करना होगा।

विभाग के अनुसार अगर कोई डॉक्टर पीजी कोर्स बीच में ही छोड़ देता है तो उसे तीन साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। इन तीन सालों में वह दोबारा दाखिला नहीं ले सकेंगे।

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