बरेली में लव जिहाद का पहला केस दर्ज
बरेली। लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही इस अध्यादेश ने कानून की शक्ल ले ली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लव जिहाद मामलों में अब कठोर सजा मिलेगी। वहीं लव जिहाद कानून बनने के बाद बरेली में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज किया गया है।
इस संबंध में शिकायत शनिवार रात को देवरानिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। देवरानिया पुलिस सर्किल के तहत आने वाले शरीफ नगर गांव के निवासी टिकाराम ने एक शिकायत दर्ज कराई कि उनके गांव का एक युवक उसकी बेटी को बहला फुसला रहा है और अब धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है।
आरोपी के खिलाप विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम की धारा 504/506 और 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य के गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है।