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राजीव गांधी की हत्या करने वाले की रिहाई पर सीबीआई ने कही ये बात
राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों की जल्द रिहाई को फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को करना है।
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शीर्ष अदालत को दिए हलफनामे में एजेंसी ने ये भी कहा कि दोषी एजी पेरारिवलन की जल्द रिहाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
आपको बता दें कि राजीव गांधी की हत्या के मामले में 07 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दो साल पहले 2018 में तमिलनाडु कैबिनेट ने राज्यपाल से दोषियों की जल्द रिहाई की मांग की थी। वो निवेदन राज्यपाल के पास अभी लंबित है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है।