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COVID19 के कारण गई है नौकरी तो सरकार देगी आधा वेतन, ऐसे उठाएं लाभ

मोदी सरकार ने रोजगार जाने वाले श्रमिकों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अपनी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को अब 30 जून 2021 तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है।

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अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ईएसआईसी चलाती है। इसके तहत कोरोना महामारी COVID19 के दौरान 3 महीने तक औसत सैलरी का 50 फीसदी क्लेम लिया जा सकता है। पहले इसकी लिमिट 25 फीसदी थी, जिसे ईएसआईसी सदस्य कर्मचारियों के लिए बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है।

करीब 40 लाख कर्मचारियों को इस योजना से लाभ मिल पाएगा। ये योजना 1 जुलाई 2018 से लागू है। इस योजना को 2 साल के लिए पायलट आधार पर लागू किया गया था, बाद में इसे बढ़ा दिया गया है।

क्या है आधा वेतन लेने की योग्यता

व्यक्ति को अपनी बेरोजगारी से ठीक पहले 2 साल तक इस स्कीम के तहत बीमा योग्य रोजगार में होना अनिवार्य है।
इस स्कीम के तहत बेरोजगारी भत्ता दोगुना कर दिया गया है।
पहले यह भत्ता 25 फीसदी था, जो अब बढ़कर 50 फीसदी हो गया है।
नौकरी जाने की तारीख के 30 दिन बाद अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत क्लेम किया जा सकता है।
आवेदन मिलने के 15 दिन के अंदर बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं।
आपको जो भी अंतिम 3 महीने वेतन मिला होगा, उसका औसत देखा जाएगा और इसका आधा पैसा आपको हर माह दिया जाएगा।

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