यूपी में अब दंगाइयों की खैर नहीं, सीएम योगी ने किया संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उपद्रवियों और दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेते हुए सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया है। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां इस तरह के अधिकरण का गठन किया गया हो। इस अधिकरण में वे लोग क्लेम कर सकेंगे, जिनकी संपत्ति को दंगे या किसी जुलूस के दौरान नुकसान पहुंचा हो। अधिकरण उनकी शिकायतों पर वसूली कराएगा।
योगी सरकार ने इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट जैसी सारी शक्तियां सौंपी हैं। उसका फैसला आखिरी माना जाएगा, जिसके खिलाफ कहीं अपील नहीं हो सकेगी। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे, संबंधित मंडल के अपर आयुक्त इसके सदस्य रहेंगे।
फिलहाल लखनऊ और मेरठ में ट्रिब्यूनल होगा। लखनऊ में 12 मंडलों और मेरठ में 6 मंडलों की वसूली होगी. भरपाई के लिए नुकसान के तीन महीने के अंदर क्लेम करना होगा. फिर मुकदमे के बाद चार्जशीट के आधार पर ट्रिब्यूनल वसूली की कार्रवाई करेगा।
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