लॉकडाउन के बीच जानिए कब खुलेंगी शराब की दुकानें
केंद्र सरकार ने नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ आवश्यक सामग्री की दुकान खोलने की मंजूरी दे दी है।
फिलहाल इसको लेकर उत्तराखंड सरकार से सूचना आनी अभी बाकी है, उसी के बाद ये पता चल पाएगा कि प्रदेश सरकार अपनी मौजूदा स्थिति को धयान में रखते हुए कौन-कौन सी दुकानों को खोलने की इजाजत देगी।
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गृह मंत्रालय की तरफ दी गई जानकारी में कहा गया है कि 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का भी सख्ती से पालन करना होगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि शराब की दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उन्हें शॉप और स्थापना अधिनियम के बजाए दूसरी श्रेणी में रखा गया है।
वहीं मंत्रालय के आदेश के अनुसार नगर निगमों के दायरे में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति रहेगी। नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। ये छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों (हॉटस्पॉट इलाकों) में नहीं लागू होगी।