पीएम मोदी ने किसानों को दिया तोह्फा, घर के हर बालिग़ को मिलेगा…
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसी भी किसान परिवार के हर बालिग को सालाना खेती-किसानी के लिए 6000 रुपए की सरकारी सहायता दी जा जाएगी।
इसके लिए एक शर्त का पूरा होना जरूरी है और वह शर्त ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। किसानों को डायरेक्ट हेल्प देने वाली पहली स्कीम में परिवार का मतलब है पति-पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे।
यदि किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर उसको अलग से लाभ दिया जा सकता है। चाहे वो संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों न हो।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एक ही खेती योग्य जमीन के भूलेख पत्र में अगर एक से अधिक व्यस्क सदस्य के नाम दर्ज किये गए हैं तो योजना के मुताबिक हर व्यस्क सदस्य को अलग से लाभ दिया जाएगा। इस स्कीम के हिसाब से तीन किश्तों में सालाना 6000 रुपए की नगद आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जानिए कौन से किसान नहीं उठा सकेंगे इस स्कीम का लाभ
(1) कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के हिसाब से ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद पर हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री के पद पर हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। चाहे वो किसानी भी करने वाले किसान हों।
(2) केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से ज्यादा पेंशन पाने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
(3) पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करते हों, इस स्कीम के हक़दार नहीं हैं।
(4) पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसानों को ये लाभ नहीं दिया जाएगा।
(5) केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं।