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Unnao Rape : इस वजह से बच गए कुलदीप सिंह सेंगर के चारों दोस्त

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता के मर्डर के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। सेंगर को अदालत ने 120 बी के तहत दोषी मान लिया है। इसके साथ साथ चार आरोपियों को सबूत न मिल पाने के कारण बरी कर दिया है।

कोर्ट अब 12 मार्च को ये सजा सुनाएगी। बीते साल दिसंबर माह में दिल्ली की कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में सेंगर को उम्रकैद की सजा दी थी।सेंगर पर लगा दुष्कर्म का आरोप भी अब साफ हो चुका है साथ ही सेंगर तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा भी काट रहा है।

युवती के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली के कोर्ट ने 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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