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बेटी के साथ पिता करता था यौन शोषण, 20 साल का कारावास, साठ हजार का जुर्माना

पिता वो होता है जो परछाई की तरह बच्‍चों के हर सुख-दुख का ख्‍याल रखते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना सबकुछ दांव पर लगा देते हैं, जो पद अपने नाम में ही सम्‍मान है। बेटी के लिए अपने पिता का साथ सबसे सुरक्षित होता है। लेकिन एक कुकर्मी पिता ने इस परिभाषा को धूमिल किया है। इस पिता ने बेटी और पिता के रिश्ते को तार तार का कर दिया है।

यह मामला हल्‍द्वानी का है और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने के आरोपित पिता को दोषी करार दिया है। सिविल कोर्ट विशेष न्यायधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की अदालत ने बेटी का यौन शोषण करने वाले आरोपी पिता को 20 साल की कड़ी सजा सुनाने के साथ-साथ साठ हजार का जुर्माना भी लगाया है।

शर्मसार कर देने वाली ये घटना हल्द्वानी में डेढ़ साल पहले हुई थी। 23 अक्टूबर 2018 को पीडि़ता की बुआ ने कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया था कि 12 साल की उसकी भतीजी का उसका पिता लंबे समय से यौन शोषण कर रहा है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की।

आज हल्द्वानी सिविल कोर्ट विशेष न्यायधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की अदालत ने बेटी का यौन शोषण करने वाले आरोपी पिता को 20 साल की कड़ी सजा सुनाने के साथ-साथ साठ हजार का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी के मुताबिक दोषी पिता को इस शर्मनाक घटना में सजा दिलाने के लिए 9 गवाह पेश किए गए साक्ष्यों सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर 376 एबी धारा के अंतर्गत दुष्कर्मी पिता को अपनी बेटी के साथ यौन शोषण का दोषी पाया गया।

 

 

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