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डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रखने वाले अगर इन कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। RBI के नए गाइडलाइन्स आने जा रहें हैं जिसके बाद इससे जुड़ी कुछ विशेष सुविधाओं में बदलाव होने वाला है।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को जारी करने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि अगर इन कार्ड्स को ऑनलाइन लेनदेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वो उन सभी कार्ड्स की सर्विसेज को बंद कर दें।

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ऑनलाइन लेनदेन

  • 15 जनवरी 2020 को एक स्टेटमेंट में केंद्रीय बैंक ने कार्ड जारी करने वाली इन कंपनियों को निर्देश दिया है कि अगर कोई भी मौजूदा कार्ड का इस्तेमाल लंबे समय से ऑनलाइन लेनदेन के लिए नहीं कर रहा है तो इन्हें अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाए।
  • आरबीआई ने इन कार्ड्स की सुरक्षा को लेकर कई गाइडलाइन्स जारी की हैं।

घरेलू या अं​तर्राष्ट्रीय कार्ड्स पर जोखिम

  • RBI ने इन गाइडलाइन्स में यह भी बताया कि अगर कार्ड जारी करने वाले को इस बात का संदेह होता है कि किसी घरेलू या अं​तर्राष्ट्रीय कार्ड्स पर जोखिम है तो वो इस कार्ड को बंद कर सकता है।

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कंटैक्ट आधारित प्वाइंट्स यानी एटीएम या PoS

  • आरबीआई के इस निर्देश के हिसाब से भारत में किसी भी कार्ड के जारी या पुन: जारी करते समय उन्हें कंटैक्ट आधारित प्वाइंट्स यानी एटीएम या PoS के ​लिए ही जारी किया जाना चाहिए।
  • वहीं दूसरी तरफ कार्ड जारीकर्ता कंटैक्टलेस सुविधा के लिए कार्डहोल्डर को इस बात का विकल्प दे सकते हैं कि वो अपनी सुविधा के अनुसार उसे चालू या बंद कर सकें।
  • यह सुविधा किसी भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के लिए होगी।

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कार्ड जारीकर्ता अब प्रदान करेंगे ये सेवाएं

  • सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर कुछ सुविधाएं शुरू या ​बंद करने का आप्शन दिया जाएगा।
  • इनमें कार्ड का लिमिट तय करने से लेकर कंटैक्ट और कंटैक्टलेस लेनदेन की सुविधा भी दी जाएगी।
  • ये सुविधाएं मल्टीपल चैनल्स पर 24×7 प्रदान की जाएंगी।
  • कार्डहोल्डर इन सुविधाओं को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, इंटरक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी आईवीआर के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जाएंगी। ये सुविधा बैंकों के ब्रांच पर भी उपलब्ध होंगी।
  • RBI ने कार्ड जारीकर्ताओं से यह कहा है कि कार्ड जारीकर्ता को इन सुविधाओं को शुरू होते और बंद होते समय अलर्ट या जानकारी देनी होगी।
  • ये अलर्ट एसएमएस या ईमेल के द्वारा भेजा जा सकता है।
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