केंद्र सरकार लाने जा रही है सोने से जुड़ी ये नयी योजना, जाने क्या होंगे नियम
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोने से जुड़ी योजना को लेकर बातचीत की है। पीयूष गोयल जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री से कहना चाहते हैं कि वो सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी स्कीम बनाने में उनकी हेल्प करें। जिसके अंतर्गत लोग अपने घरों में रखे सोना को अपने हिसाब से जमा करें, स्थायी जमा की तरह उस पर ब्याज कमाएं और जब भी उन्हें सोने की जरूरत हो निकाल कर घर ले जा सकें।
इंडस्ट्री इसके लिए उनका दे साथ
पीयूष गोयल का कहना है कि इस तरह की योजना को इस लिए लाया जा रहा है। क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य भारी मात्रा में इस्तेमाल ना किये जाने वाले सोना का सही इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही, सरकार ज्वैलरी पार्क बनाने की योजना के बारे में सोच रही है और पीयूष गोयल चाहते हैं कि इंडस्ट्री इसके लिए उनका साथ दे।
15 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी
महीने की शुरुआत में ही सरकार द्वारा सोने के गहनों से जुड़े एक नियम को बदला गया है। जिसमें भारत में अब सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए BIS हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। इस नियम को लेकर भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी 2020 को अधिसूचना भी जारी की जाएगी।
सोने के आभूषणों पर BIS हाल मार्किंग अनिवार्य
अधिसूचना को जारी करने के एक वर्ष बाद 15 जनवरी 2021 से सोने के आभूषणों पर BIS हाल मार्किंग अनिवार्य कर दी जाएगी। पीयूष गोयल ने बताया है कि BIS हॉल मार्किंग अनिवार्य कर देने के बाद यदि कोई ज्वेलर इन नए नियमों का पालन नहीं करता है तो एक लाख रुपए की पेनाल्टी और एक वर्ष की सजा दी जा सकती है। साथ ही पेनाल्टी के तौर पर गोल्ड की वैल्यू का पांच गुना तक चुकाने का प्रावधान भी किया गया है।