Ayodhya Verdict LIVE: विवादित ज़मीन रामलला विराजमान को दी गई, सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि
अयोध्या पर पांचों जजों ने सर्वसम्मति से फैसला दे दिया है। फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि मंदिर और मस्जिद में 400 साल का अंतर है। फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे खारिज किए जाते हैं। क्योंकि, दोनों पक्षों की दलीलें कोई नतीजा नहीं देती।
Varun Kumar Sinha, Lawyer of Hindu Mahasabha: It is a historic judgement. With this judgement, the Supreme Court has given the message of unity in diversity. pic.twitter.com/pJW3jJDmx7
— ANI (@ANI) November 9, 2019
अयोध्या पर फैसला पढ़ते हुए सीजेआई ने कहा कि हिंदू मानते हैं कि गुंबद के नीचे रामलला का जन्म हुआ। आस्था पर जमीन के मालिकाना हक का फैसला नहीं है। सीजेआई ने ASI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विवादित ढांचा खाली जमीन पर नहीं बनाया गया था।
CJI रंजन गोगोई ने कहा कि हिंदू गुंबद के नीचे ही रामलला का जन्मस्थान मानते हैं, मुस्लिम उसे इबादत की जगह मानते हैं। दावों पर कोई फैसला नहीं दिया जाता. लेकिन, हिंदू मानते हैं कि गुंबद के नीचे ही रामलला का जन्मस्थान है। विवादित स्थल पर हमेशा से पूजा होती आई है। हिंदू वहां सीता की रसोई भी मानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि लोग विवादित स्थल के अंदरूनी हिस्से को ही राम जन्म भूमि मानते हैं। अंदरूनी हिस्से में हमेशा से पूजा होती थी। उन्होंने आगे कहा कि इस केस में हिंदू पक्ष ने कई ऐतिहासिक सबूत दिए। बाहरी चबूतरा, राम चबूतरा और सीता की रसोई में भी पूजा होती थी।
Supreme Court orders that Central Govt within 3-4 months formulate scheme for setting up of trust and hand over the disputed site to it for construction of temple at the site and a suitable alternative plot of land measuring 5 acres at Ayodhya will be given to Sunni Wakf Board. pic.twitter.com/VgkYe1oUuN
— ANI (@ANI) November 9, 2019
सीजेआई ने कहा- विवादित स्थल पर मस्जिद बनने के बाद से नमाज का दावा साबित नहीं होता। 1949 तक मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा करते थे। मुस्लिमों ने मस्जिद को कभी नहीं छोड़ा।
रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अयोध्या के विवादित स्थल के बाहरी क्षेत्र पर हिंदुओं का दावा साबित होता है। 1856 से पहले मुस्लिमों का गुंबद पर दावा साबित नहीं होता , खुदाई में मिला ढांचा गैर इस्लामिक था लेकिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रमाण नहीं।
Supreme Court: There is no evidence that Muslims abandoned mosque.Hindus always believed birthplace of Lord Ram was in inner courtyard of mosque. Clearly established that Muslims offered prayer inside inner courtyard&Hindus offered prayers in outer courtyard #AyodhyaJudgment
— ANI (@ANI) November 9, 2019
” अंदरूनी हिस्सा विवादित है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित स्थल की 5 एकड़ जमीन दी जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक जमीन दिया जाए। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में कहीं भी पांच एकड़ जमीन दे।” सीजेआई ने कहा।
अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी। रामलला को जमीन के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के पांचों जजों ने एकमत से ये फैसला दिया। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि निर्मोही अखाड़े का दावा लिमिटेशन के बाहर है।
सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल का अंदरूनी और बाहरी चबूतरा ट्रस्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का काम शुरू करे।