मोदी सरकार 7 रुपए के निवेश से देगी 5000 की पेंशन, ऐसे उठाएं स्कीम का लाभ
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी जिसके सदस्यों की संख्या अब 1.9 करोड़ से भी ज्यादा पहुँच गई है। केंद्र सरकार द्वारा ये योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रारंभ की है। केंद्र सरकार की इस स्कीम में प्रतिदिन 7 रुपए बचाकर 60 साल की आयु के बाद हर माह 5,000 रुपए की पेंशन प्राप्त की जा सकती है।
अब तक अटल पेंशन योजना के 36 लाख से भी अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इसमें 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। एक वर्ष पहले इसमें 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी थी। कुल 36 लाख अटल पेंशन योजना के खातों में 27.5 लाख खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के, 5.5 लाख खाते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के और लगभग 3 लाख खाते निजी बैंक और भुगतान बैंक ने खोले हैं।
इस स्कीम से जोड़ने का लक्ष्य
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का योगदान सभी सार्वजनिक बैंकों में सबसे ज्यादा रहा।
- भारतीय स्टेट बैंक ने 11.5 लाख अटल पेंशन खाते जोड़े। SBI के बाद कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने ज्यादा से ज्यादा अटल पेंशन खाते जोड़े है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंको द्वारा सबसे अधिक अटल पेंशन खाते खोले जा चुके हैं।
- भुगतान बैंक श्रेणी के तहत, एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा चालू वित्त वर्ष में अभी तक लगभग 1.8 लाख पेंशन खाते खोले जा चुके हैं।
- PFRDA द्वारा मार्च 2020 तक 2.25 करोड़ व्यक्तियों को इस स्कीम से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
इनकम टैक्स स्लैब से बाहर की श्रेणी
- नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी (NSDL) की वेबसाइट के हिसाब से 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र के लोग इस स्कीम द्वारा जोड़े जा सकते हैं।
- अटल पेंशन योजना का फायदा वह व्यक्ति ही उठा सकते हैं, जिन्हें इनकम टैक्स स्लैब से बाहर की श्रेणी में रखा गया है।
मिनिमम और मैक्सिमम राशि
- अटल पेंशन योजना में पेंशन की राशि आपके निवेश और आपकी आयु के आधार पर दी जाती है।
- अटल पेंशन योजना (APY) में मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 5,000 रुपए मासिक पेंशन आपको दी जा सकती है। 60 वर्ष की आयु से आपको पेंशन दी जाने लगेगी।
मृत्यु के बाद भी परिवार को आर्थिक सहायता
- इस स्कीम की खास बात ये भी है कि इसमें केवल जीते जी ही नहीं, बल्कि मृत्यु के पश्चात् भी परिवार को आर्थिक सहायता मिलती रहती है।
- यदि 60 वर्ष से पहले ही स्कीम से जुड़े किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी इस स्कीम में पैसे जमा करना जारी रख सकती है और उन्हें 60 वर्ष के बाद हर माह पेंशन दी जाएगी।
- एक दूसरा विकल्प यह भी है कि उस मृत व्यक्ति की पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद एकमुश्त राशि का क्लेम कर सकती है।
- यदि पत्नी की भी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो एक एकमुश्त राशि उनके नॉमिनी मिल जाती है।