मोदी सरकार की नयी योजना, पुरानी गाड़ियों से कर सकेंगे कमाई
According to the new scheme of Modi government, you will be able to earn from old vehicles
यदि आप कोई नया कारोबार करने की योजना बना रहे हैं तो यह अवसर आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मोदी सरकार पुरानी गाड़ियों के लिए एक स्क्रैपेज पॉलिसी लाने की तैयारी में है। मोदी सरकार ने पुरानी हो चुकीं गाड़ियों के इंतजाम के लिए स्क्रैपिंग सेंटर लगाने को लेकर नियम घोषित कर दिए है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्क्रैपिंग सेंटर लगाने के नए नियम जारी कर दिए हैं। इन नियमों के जारी हो जाने से एक नए कारोबार का मौका मिल जाएगा। स्क्रैपिंग सेंटर खोलकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
वैसे गाड़ियों की स्क्रैपिंग का काम अधिकतर असंगठित क्षेत्र की इकाइयां करती हैं। जिनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। इन इकाइयों को संगठित करने के लिए सरकार ने गाड़ियों की स्क्रैपिंग के सेंटर लगाने के नियम जारी कर दिए हैं।
जाने किन गाड़ियों की हो सकती है स्क्रैपिंग
स्क्रैपिंग सेंटर में उन गाड़ियों की ही स्क्रैपिंग हो पाएगी जिन्हें अथॉरिटी से जब्त किया गया है। दुर्घटना या फिर आग से क्षति पहुचने वाली गाड़ियों की भी स्क्रैपिंग हो सकेगी। यदि गाड़ी का मालिक भी अपनी खुद की गाड़ी की स्क्रैपिंग कराना चाहता है तो उसकी भी स्क्रैपिंग की जाएगी।
स्क्रैपिंग के लिए आने वाली गाड़ियां ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के व्हीकल डेटाबेस से जुड़ी होंगी। इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी स्क्रैपिंग सेंटर पर रद्द किया जा सकेगा। इसके लिए लोगों को RTO के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्क्रैपिंग सेंटर गाड़ी मालिकों को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी देगा।
पर्यारवण सहित सभी जरूरी मंजूरी
यदि आप स्क्रैपिंग सेंटर लगाना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। इसके साथ ही आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन आदि डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। इसके अलावा पर्यारवण सहित सभी जरूरी मंजूरी होना बेहद जरूरी है। स्क्रैपिंग सेंटर लगाने के लिए 4000 वर्ग मीटर से 8000 वर्ग मीटर की जगह होना जरूरी है।
जरूरी डॉक्यूमेंट
स्क्रैपिंग कराने वाले लोगों को गाड़ी के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट देना बहुत जरूरी है। एक ऑथराईजेशन पत्र देना होगा. स्क्रैपिंग सेंटर की ओर से एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
इस तरह मिलेगा डिस्काउंट
स्कैप्ड गाड़ियों पर रोड टैक्स में डिस्काउंट दिया जा सकता है। 15 साल से पुरानी गाड़ियों को हर 6 महीने में फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा जाएगा और ये नियम 1 जुलाई 2020 से लागू कर दिया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन रिनुअल्स का चार्ज
15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के रिनुअल्स को 20 गुना अधिक बढ़ाया है। अभी छोटी प्राइवेट कार का रजिस्ट्रेशन रिनुअल्स पर 600 रुपए का चार्ज लगता हैं, लेकिन स्क्रैपेज पॉलिसी में यह 15,000 रुपए प्रस्तावित किया गया है। 7.5 टन से कम छोटी कमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिनुअल्स अभी 1,000 रुपए है, जो प्रस्तावित किया गया है 20,000 रुपए। मिडियम और हैवी कमर्शियल गाड़ियों के रिनुअल के लिए 1,500 रुपए देने पड़े हैं, प्रस्ताव किया गया 40,000 रुपए।\
मॉनिटरी का फायदा
स्क्रैपेज सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल होगा। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करते है और आप नई गाड़ी नहीं खरीदते हैं, तो भी आप इसे किसी को बेच सकते हैं। उसका मॉनिटरी फायदा उठाया जा सकता हैं। 15 साल पूरा होने पर अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करातें हैं तो इसे मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा। जिसका मतलब है उसके बाद इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। शहरी इलाकों में पुरानी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कहा गया है।