अब पॉलीथीन का इस्तेमाल पड़ेगा भारी, काटा जाएगा इतना चालान
एक दुकानदार के पॉलीथीन रखने पर 2 लाख रुपये का चालान काटा गया। दिल्ली में एक दुकान से 50 माइक्रोन से कम 18 किलोग्राम प्लास्टिक को जब्त किया गया है। पिछले कुछ दिनों 100 किलोग्राम तक प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने पर 2 लाख रुपये का चालान का प्रावधान किया गया है और इससे भी अधिक किलोग्राम की प्लास्टिक रखे जाने पर 5 लाख रुपये का चलान निश्चित किया गया है।
ये रोचक खबर भी देखिए –
50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के यूज को किया गया बैन
बाजारों में तेजी से हो रहे प्लास्टिक की पन्नियों के उपयोग से बहुत नुकसान होता है। नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के यूज को बैन कर दिया था। इस प्लास्टिक की बिक्री, स्टोरेज और दुकानों में इस नुकसानदायक प्लास्टिक के यूज पर रोक लगा दी गयी थी।
पॉलीथीन अब नहीं दी जाएंगी दुकानों पर
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का फैसला किया। जिसमें देश का हर व्यापारी वर्ग अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार है। रोज खरीदे जाने वाली चीजों की शॉपिंग में यूज होने वाली 50 ग्राम माइक्रॉन से हल्के वजन वाली प्लास्टिक थैलियां अब दुकानदारों द्वारा नहीं दी जाएंगी।
2 अक्टूबर से देशभर में किया जाएगा बहिष्कार
1 सितंबर से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करने हेतु जगारुकता फैलाई जा रही है और 2 अक्टूबर से देशभर के सभी व्यापारियों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार किया जाएगा।
देश में करीबन 11 किलो पॉलीथीन का होता इस्तेमाल
प्लास्टिक का 43 प्रतिशत यूज पैकेजिंग हेतु किया जाता है। 21 प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो सेक्टर में, 16 प्रतिशत और खेती में 2 प्रतिशत होता है। 43 प्रतिशत प्लास्टिक को पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें ज्यादातर सिंगल यूज प्लास्टिक ही होता है।देश में हर व्यक्ति करीबन 11 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है।
रिपोर्ट – श्वेता वर्मा