BREAKING : चिदंबरम को मिली बड़ी राहत, अदालत ने लगाई ईडी को फटकार
कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिम डील मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 3 सितंबर तक रोक लगा दी है।
Aircel Maxis case: Special Court reserved the order on anticipatory bail plea of P Chidambaram and Karti Chidambaram till September 3, also extended their interim protection till then. pic.twitter.com/LkNj29vxlW
— ANI (@ANI) August 23, 2019
साथ ही विशेष कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ती की अग्रिम जमानत पर फैसला 3 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जिरह न करने पर ईडी को फटकार लगाई है।
इस केस में पी चिदम्बरम और बेटे कार्ति चिदम्बरम की अंतरिम राहत बुधवार को खत्म हो गई थी। दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को 22 अगस्त तक राहत दी थी। सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी मामले की जांच कर रही है।