उत्तर प्रदेशप्रदेश

छत्रपति शाहू विश्वविद्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला, जानें क्या है पूरा मामला  

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय को फीस बढ़ाने के मामले में इलाहाबाह हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय की तरफ से की गई परीक्षा और खेल फीस में रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से करीब 10लाख छात्रों को राहत मिली है।

कोर्ट ने यह रोक पं. कुंदन लाल शुक्ल महाविद्यालय, रनिया, सरला द्विवेदी महाविद्यालय अकबरपुर, केएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन घाटमपुर, पूज्य भाऊराव देवरस महाविद्यालय सहित 14 अन्य महाविद्यालयों की याचिका पर लगाई है।

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता तब तक छात्रों से पुराना शुल्क ही लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर 30 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला सुनाया है।

विश्वविद्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

मिली जानकारी के हिसाब से विश्वविद्यालय प्रशासन ने दो साल पहले ही परीक्षा फीस बढ़ाई थी। ऐसे में इतनी जल्दी शुल्क बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इस बार भी परीक्षा फीस और खेल शुल्क में काफी बढ़ोतरी की जा रही थी जिस कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

विश्वविद्यालय ने प्रशासन के नियमों को खिलाफ जाकर परीक्षा और खेल फीस में इजाफा किया था। इसके लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है। इन्हीं कारणों के चलते 15 विश्वविद्यालय के साथ छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय को भी कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है।

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