लोकसभा में तीन तलाक बिल पास, गैर कानूनी बताते हुए 03 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल
लोकसभा में तीन तलाक को अपराध बनाने वाला बिल पास कर दिया गया है। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बताते हुए 03 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल किया गया है।
JDU, TMC and Congress MPs had staged walkout from the Lok Sabha in protest against the #TripleTalaqBill https://t.co/0x4HnFRIz2
— ANI (@ANI) July 25, 2019
लोकसभा में तीन तलाक बिल पास
तीन तलाक बिल पास होने के बाद कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया जबकि टीएमसी और सरकार की सहयोगी जेडीयू ने सदन से वॉक आउट कर दिया।
Lok Sabha passes The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019. pic.twitter.com/At2g6iwjan
— ANI (@ANI) July 25, 2019
ट्रिपल तलाक बिल पिछली लोकसभा से पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा से इस बिल को वापस कर दिया गया था। इसके बाद 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस लोकसभा में सरकार ने कुछ बदलाव किए थे। इसके बाद ये बिल फिर आया। अब एक बार फिर से इस बिल को राज्यसभा से पारित कराने की चुनौती सरकार के समक्ष रहेगी।