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कर्नाटक संकटः सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बागी विधायकों पर स्पीकर लें फैसला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के 15 बागी विधायकों की ओर दायर की गई याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुना दिया।

कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष को आदेश दिया है कि वो विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लें लेकिन अध्यक्ष पर किसी समससीमा में फैसला लेने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि विधायकों को भी विधानसभा में मौजूद होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

आपको बता दें कि बागी विधायकों की याचिका पर मंगलवार को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला बुधवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले में मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि बागी विधायक सरकार को गिराना चाहते हैं। ये विधायक चाहते हैं स्पीकर के अधिकारों के मामले में अदालत दखल दे।

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