भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट की सख्त मनाही है, इसे गैरकानूनी बना दिया गया है। हालांकि प्राइवेट में कोई अगर पोर्न देखता है तो यह गैरकानूनी नहीं है। कुछ समय पहले 800 से अधिक पोर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए गए थे कि पोर्न साइट्स को तुरंत ब्लॉक किया जाए। इनमें से सिर्फ वही कंटेंट डिलीट करवाया गया था, जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट था। आज हम इससे जुड़े नियम ही आपको बताने जा रहे हैं।
सायबर पोर्नोग्राफी के लिए ये नियम हैं –
1) इस एक्ट के तहत सेक्शन 66ए अश्लील मैसेज भेजने पर रोक लगी है।
2) सेक्शन 66ई इस तरह के कंटेंट को कैप्चर करना या प्रसारित करना प्रतिबंधित है।